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Home » Latest News » पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम: ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा से इनकार, जानिए संविधान क्या कहता है

पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम: ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा से इनकार, जानिए संविधान क्या कहता है

HNE News DeskBy HNE News DeskMay 6, 2026
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सियासी संग्राम
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06 May 2026

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफ़ा नहीं देंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है और परिणामों में गड़बड़ी हुई है।

“हम हारे नहीं हैं, इस्तीफ़ा क्यों दें?”

चुनाव परिणामों के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, “मैं क्यों जाऊंगी? हम तो हारे नहीं हैं। हार का सुबूत देते तो इस्तीफ़ा देते। ज़ोर-ज़बरदस्ती से इस्तीफ़ा नहीं दूंगी।”उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बेईमानी हुई है और इसके लिए चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने यहां तक कहा कि “चुनाव आयोग इस पूरे मामले में मुख्य विलेन है” और अब वह बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगी।

बीजेपी का पलटवार

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के बयान को “हास्यास्पद” करार दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता।

क्या कहता है संविधान?

ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते तो आगे क्या होगा?

अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पद

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री “राज्यपाल की इच्छा” तक पद पर बने रहते हैं। यह “इच्छा” वास्तव में विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है । अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है और इस्तीफ़ा नहीं देता, तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं।

अनुच्छेद 172: विधानसभा का कार्यकाल

अनुच्छेद 172 के अनुसार: विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होते ही विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है

राज्यपाल की भूमिका क्या होगी?

ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कई विकल्प होते हैं:

  • मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा मांगना
  • बहुमत साबित करने के लिए कहना
  • इनकार पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना
  • बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने का न्योता देना

यदि हालात ज्यादा बिगड़ते हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है।

नई सरकार कैसे बनेगी?

चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के बाद:

  • राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं
  • शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार काम शुरू करती है

इसलिए, संवैधानिक रूप से यह स्पष्ट है कि जनादेश के खिलाफ कोई भी मुख्यमंत्री लंबे समय तक पद पर नहीं रह सकता, चाहे वह इस्तीफ़ा दे या नहीं।

राजनीतिक टकराव तेज

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने “100 सीटों की चोरी” की है और काउंटिंग के दौरान उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। दूसरी ओर बीजेपी इसे पूरी तरह खारिज कर रही है।

 

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