Close Menu
  • Home
  • Latest News
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Politics
  • Health
  • Sports

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज को मंजूरी, CM भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला

May 1, 2026

श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पेश

May 1, 2026

पंजाब विधानसभा द्वारा “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” सर्वसम्मति से पारित

May 1, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Hindi News ExpressHindi News Express
  • Home
  • Latest News
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Politics
  • Health
  • Sports
WhatsApp
Hindi News ExpressHindi News Express
Home » Punjab » पंजाब विधानसभा द्वारा “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” सर्वसम्मति से पारित

पंजाब विधानसभा द्वारा “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” सर्वसम्मति से पारित

HNE News DeskBy HNE News DeskMay 1, 2026
Share Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Copy Link
विधानसभा
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp

पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बिल पेश किया

बिल का उद्देश्य जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना

चंडीगढ़, 1 मई 2026

जेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा ने आज “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह बिल पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का उद्देश्य जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसे आधुनिक सुधारात्मक प्रथाओं के अनुरूप ढालना है।

बिल पेश करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जेलों को केवल हिरासत केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करना है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान कानूनी ढांचा, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है, अब पुराना हो चुका है और वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि नया बिल कैदियों की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक ढांचा प्रदान करेगा, जो कैदियों की गरिमा और उनके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। यह सुधारात्मक सेवाओं पर विशेष जोर देता है, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं, ताकि कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि बिल में आयु, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि और जोखिम मूल्यांकन जैसे कारकों के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण की एक मजबूत प्रणाली प्रस्तावित की गई है। संवेदनशील वर्गों—जैसे महिला कैदी, ट्रांसजेंडर कैदी, बुजुर्ग कैदी और दिव्यांग कैदी—के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि बिल में खतरनाक अपराधियों, संगठित अपराध के आरोपियों और अन्य उच्च जोखिम वाले कैदियों के प्रबंधन के लिए उच्च सुरक्षा जेलों और विशेष उच्च जोखिम क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान है। जेल सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक पहचान और आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों सहित उन्ननत निगरानी प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा।

यह बिल निरीक्षण, शिकायत निवारण और निगरानी के लिए संरचित तंत्र प्रदान कर जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। राज्यभर में जेल संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जेल एवं सुधार सेवाओं के निदेशालय को और सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके अलावा, कैदियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, कानूनी सहायता और संचार सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है। बिल संविधान और मानवाधिकार मानकों के अनुरूप उचित चिकित्सा उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

डॉ. रवजोत सिंह ने यह भी कहा कि यह कानून विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बिल पंजाब के जेल प्रशासन में सुरक्षा और सुधारात्मक प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एक आदर्श परिवर्तन लाएगा। साथ ही, उन्होंने सभी सदस्यों से न्याय, जन सुरक्षा और मानव गरिमा के हित में इस बिल का समर्थन करने की अपील की।

यह बिल पंजाब सरकार की प्रगतिशील शासन के प्रति प्रतिबद्धता और एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा मानवीय सुधार प्रणाली स्थापित करने की दिशा में उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

📲 राष्ट्रीय, पंजाब और राजनीति की ताज़ा और प्रमाणिक खबरें सबसे पहले सीधे आपके WhatsApp पर पाएं।

💬 WhatsApp ग्रुप जॉइन करें
Share. Facebook Twitter Pinterest Email Telegram WhatsApp Copy Link
Previous Articleपंजाब द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित: शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक जीएसटी प्राप्ति, विकास दर में भारत में सबसे आगे: हरपाल चीमा
Next Article श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पेश
HNE News Desk
  • Website

Hindi News Express पर पढ़ें राष्ट्रीय, पंजाब, जालंधर, राजनीति, खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी ताज़ा व प्रमाणिक हिंदी खबरें।

Related Posts

पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज को मंजूरी, CM भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला

May 1, 2026

श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पेश

May 1, 2026

पंजाब द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित: शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक जीएसटी प्राप्ति, विकास दर में भारत में सबसे आगे: हरपाल चीमा

May 1, 2026
Don't Miss

श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पेश

HNE News DeskMay 1, 2026

विधानसभा के ऐतिहासिक सत्र के दौरान मजदूरों की मजदूरी में संशोधन और वृद्धि संबंधी प्रस्ताव…

पंजाब विधानसभा द्वारा “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” सर्वसम्मति से पारित

May 1, 2026

पंजाब द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित: शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक जीएसटी प्राप्ति, विकास दर में भारत में सबसे आगे: हरपाल चीमा

May 1, 2026

अंतरराष्ट्रीय पहलवान ‘सुपर खालसा’ आम आदमी पार्टी में शामिल

May 1, 2026
About Us
About Us

HINDI NEWS EXPRESS एक विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो राष्ट्रीय, पंजाब, जालंधर, राजनीति, खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी ताज़ा एवं प्रमाणिक खबरें सरल हिंदी में पाठकों तक पहुँचाता है।

हमारा उद्देश्य निष्पक्ष, तथ्य आधारित और तेज़ अपडेट के साथ जनहित में समाचार प्रदान करना है। हम पारदर्शी और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों का विश्वास बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp RSS
Important Links
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Code of Ethics
  • Editorial Policy
  • Grievance
  • Contact Us
Most Popular

Vedanta Demerger News: वेदांता कंपनी ने किया बड़ा ऐलान; निवेशकों को मिलेंगे मुफ्त के शेयर, जानिए कैसे ?

September 29, 2023

Business News Today: प्याज को लेकर बड़ी खबर – मोदी सरकार के नए फैसले से किसानों की होगी बम्पर कमाई

October 1, 2023

पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज को मंजूरी, CM भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला

May 1, 2026
© 2026 Hindi News Express. All Rights Reserved. Designed by iTree Network Solutions.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.