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न्यू हैम्पशायर में शिक्षा छात्रवृत्ति को लेकर नया कानून प्रस्तावित, पारदर्शिता की मांग

Children’s Scholarship Fund — NH

कॉनकॉर्ड: न्यू हैम्पशायर में शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कानून पेश किया गया है। इस कानून के तहत, एजुकेशन टैक्स क्रेडिट और एजुकेशन फ्रीडम अकाउंट (EFA) कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्था को न्यू हैम्पशायर में पंजीकृत (इन्कॉरपोरेटेड) करना जरूरी होगा।

वर्तमान स्थिति और कानून की जरूरत क्यों?

Children’s Scholarship Fund – NH फिलहाल न्यूयॉर्क में पंजीकृत है। इसलिए, इसका वित्तीय रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज होता है, न कि न्यू हैम्पशायर में।

नए कानून के प्रस्तावक रेप. डेविड लूनौ (D-Hopkinton) का कहना है कि अगर यह संगठन न्यू हैम्पशायर में पंजीकृत हो, तो यह साफ हो सकेगा कि करदाताओं का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है।

लूनौ ने बताया कि 20 से अधिक राज्यों में यह संस्था राज्य-स्तरीय पंजीकरण कर चुकी है, लेकिन न्यू हैम्पशायर इकलौता अपवाद है।

विरोध में क्या कहा जा रहा है?

हालांकि, इस प्रस्ताव के विरोधियों का कहना है कि यह कानून असल में इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बंद करने की एक चाल है।

पूर्व विधायक पैकी कैंपबेल (R-Farmington) ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि यह संघीय वाणिज्य कानून (Commerce Clause) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह एक बाहरी कंपनी को न्यू हैम्पशायर में काम करने से रोक सकता है।

उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम पहले से ही पारदर्शी है और सख्त नियमों के तहत संचालित होता है। पैसा सीधे माता-पिता को नहीं दिया जाता, बल्कि नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।”

उन्होंने इसे एक “छुपा हुआ प्रयास” करार दिया और कहा कि अगर कार्यक्रम बंद करना ही मकसद है, तो इसे सीधे प्रस्तावित किया जाए, न कि घुमा-फिराकर।

समिति का फैसला अभी बाकी

लूनौ ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कार्यक्रम को समाप्त करना नहीं, बल्कि इसे अन्य राज्यों की तरह पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा:

“अगर संगठन को न्यू हैम्पशायर में पंजीकृत किया जाए, तो हमें वही पारदर्शिता और जानकारी मिलेगी, जो अन्य 20 राज्यों में उपलब्ध है।”

फिलहाल, समिति ने विधेयक पर कोई तत्काल सिफारिश नहीं दी। गौरतलब है कि पिछले साल भी ऐसा ही एक विधेयक लाया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

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